लोनी नगर पालिका में निर्माण कार्य हेतु पैसे का अभाव।
लोनी नगर पालिका निर्माण कार्य हेतु पैसे का अभाव। यह बात हम नहीं कह रहे हैं यह बात नगर पालिका लोनी की अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए शिकायत के निस्तारण में कह रही हैं।
यह भी पढ़े:-इस सर्दी में दारू पीने से पहले पढ़े मौसम विभाग की चेतावनी
जी हाँ यहाँ बात हो रही है लोनी नगर पालिका के वार्ड 28 में स्थित अंकुर विहार क्षेत्र की, इस क्षेत्र का मुख्य सम्पर्क मार्ग MM रोड है, जिसकी हालत पिछले कई साल से दयनीय है, स्थानीय लोगों के अनुसार की इस सड़क के लगभग 400 मीटर के क्षतिग्रस्त टुकड़े की मरम्मत के लिए वर्ष 2018-2019 में लगभग 18 लाख रुपये का टेंडर हुआ था और 2019 के शुरुआत में रोड का पुनर्निर्माण भी हुआ लेकिन घटिया क्वॉलिटी के चलते दो महीने में ही सड़क फिर टूट गयी और तब से आज तक और ज्यादा टूटती जा रही है।
प्रश्नगत स्थल (MM रोड) |
स्थानीय लोग मार्ग बनवाने हेतु पालिका से कई बार कर चुके हैं मांग
अंकुर विहार निवासियों का आरोप है कि इस मार्ग के निर्माण में अनियमितताएं बरती गई थी जिसके कारण यह रोड कई बार टूट चुकी है। सड़क बनवाने के लिए स्थानीय लोगो के द्वारा कर बार नगर पालिका में मांग की गई है, परंतु नगर पालिका की तरफ से कोई कार्यवाही नही की गई। उक्त के सम्बंध में श्री विनोद कुमार, जोकि आरटीआई कार्यकर्ता है ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, जिसके निस्तारण में अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता ने बताया कि धन के अभाव के कारण यह निर्माण नही हो सकता।
जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायत |
नगर पालिका परिषद लोनी द्वारा लगाई गई आख्या |
इस विषय मे कई बार स्थानीय निवासी व RTI कार्यकर्ता विनोद कुमार ने RTI डालकर भी नगरपालिका से वर्क आर्डर व घटिया निर्माण की जांच के विषय मे पूछा लेकिन पोल खुलने के डर से नगरपालिका ने कोई जबाब नही दिया, जिसकी शिकायत माननीय राज्य सूचना आयोग में दी जा चुकी है।
माननीय राज्य सूचना आयोग को प्रेषित शिकायत की भारतीय डाक रसीद |
प्रावधानों के अनुसार सड़क निर्माण करने वाले पंजीकृत ठेकेदार को 5 वर्षों तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। जिसके लिए पालिका पंजीकृत ठेकेदार के द्वारा जमा किए गए एफडीआर को बंधन के तौर पर अपने पास रखती है ताकि उसके किये गए कार्य मे कमी आने पर उससे पुनः मरम्मत कार्य कराया जा सके। देखना यह है कि अधिशासी अधिकारी इस रोड के पुनः निर्माण हेतु क्या कार्यवाही करती है।