गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन 8 विशेषकार्याधिकारी प्रभारी के नेतृत्व में बुधवार को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के प्रावधानों के अंतर्गत दो मैरिज होम की सीलिंग, एक अवैध रूप से स्कूल निर्माण, एक अवैध बिल्डिंग सहित 8000 वर्गगज क्षेत्रफल में अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया।
लोनी भोपुरा रोड पर स्थित अवैध रूप से संचालित मून क्लाउड मैरिज होम सहित भूखंड संख्या 909 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 पर संचालित पारस बैंकट हॉल को बुधवार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जो 8 विशेषकार्याधिकारी प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के प्रावधानों के अंतर्गत सील किया गया।
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वहीं लोनी में भूखंड संख्या 17 खन्ना नगर मैन दिल्ली-सहारनपुर रोड पर धन्नू राम स्वीट्स के भूतल पर अवैध निर्माण एवं सर्विस रोड पर कब्जे का ध्वस्तीकरण कर सर्विस रोड के अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माणकर्ता के द्वारा शमन कराए जाने के अनुरोध किए जाने पर अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण स्थगित करते हुए प्रथम तल एवं द्वितीय तल के निर्माण को सील बंद किया गया।
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इसके साथ ही पाभी रोड पर एक स्कूल के अवैध निर्माण तथा लगभग 8000 वर्ग क्षेत्र पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया।
सचिन अग्रवाल अवर अभियंता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया की की भूखंड संख्या 17 खन्ना नगर धन्नू राम स्वीट्स का निर्माण से संबंधित नक्शा पास नहीं है, निर्माणकर्ता के द्वारा शमन योजना के तहत शमन जमा कराने का आग्रह किया गया है।