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रूफटाप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए विद्युत उपभोक्ता उठाये सब्सिडी का लाभ

Electricity consumers avail subsidy for setting up roof-top solar plant


38,000 रूपये की दर से मिल रहा रूफटाप सोलर प्लांट
 सोलर प्लांट की सब्सिडी सम्बन्धी शिकायत के लिए मो0नम्बर- 9415609075 पर करें सम्पर्क
लखनऊ: 07 नवंबर 2020
यूपीनेडा द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय सहयोग से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को रूफटाॅप सोलर प्लाण्ट की स्थापना पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत 10 किलोवाट क्षमता तक के संयंत्र की लागत रु. 38,000/- प्रति किलोवाट नियत की गई है। योजनान्तर्गत संयत्रों की स्थापना हेतु इच्छुक समस्त उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि किसी सोलर रूफटाॅप वेंडर द्वारा उनसे इससे अधिक मूल्य की माँग किये जाने पर उसकी शिकायत दूरभाष नंः 9415609075 पर तत्काल करें।
निदेशक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण श्री भवानी सिंह खंगारौत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यूपीनेडा द्वारा अपने स्तर से भी विशेष अभियान चलाकर अधिकारियों की टीमें गठित कर घर-घर सत्यापन के माध्यम से इसकी पुष्टि करायी जायेगी कि अबतक स्थापित संयंत्रों के सापेक्ष उपभोक्ताओं से सोलर रूफटाॅप वेंडरों द्वारा अधिक धनराशि तो वसूल नहीं की गयी है। योजना के सब्सिडी पैटर्न तथा इससे संबंधित अन्य जानकारी dasolarrooftopportal.com   के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सोलर रूफटाॅप योजना में आरम्भ से लगाकर अबतक प्रदेश में यूपीनेडा द्वारा 20 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की सब्सिडी उपभोक्ताओं को सोलर रूफटाॅप संयंत्रों की स्थापना हेतु वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों की सब्सिडी के सापेक्ष देय लगभग 15 करोड़ रुपये की धनराशि की माँग नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से की गयी है, जो प्राप्त होते ही संबंधित उपभोक्ताओं में वितरित की जायेगी। सोलर रूफटाॅप वेंडर को देय भुगतान संबंधी कोई प्रकरण यूपीनेडा स्तर पर लम्बित नहीं है।
श्री खंगारौत ने वर्तमान में संचालित सोलर रूफटाॅप स्कीम फेज-2 के अन्तर्गत अबतक लगभग 05 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के सापेक्ष देय सब्सिडी की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने तथा उपरोक्त सत्यापन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सीधे वेंडर के खाते में उनके द्वारा उपभोक्ताओं से लिये गये अतिरिक्त मूल्य को घटाकर स्थानान्तरित की जायेगी। अतिरिक्त मूल्य का भुगतान रूफटाॅप उपभोक्ता को अथवा उनकी सहमतिनुसार किया जायेगा।
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