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किसानों का भारत बंद, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा खुला


केंद्र के हालिया कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों ने आज राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया है। बंद सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा। बंद के आह्वान को कुछ मजदूर संघों ने भी समर्थन देने का एलान किया है। हालांकि किसान नेताओं ने कहा है कि किसी को भी बंद में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।


इन सेवाओं पर लगेगी रोक

  • तीन राज्यों हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी। 
  • सुबह आठ बजे से लेकर शाम तीन बजे तक चक्का जाम रहेगा।
  • यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बस और रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
  • आवश्यक चीजों जैसे दूध, फल और सब्जी पर रोक रहेगी। 

इन सेवाओं को मिलेगी बंद से छूट

  • एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी 
  • मेडिकल स्टोर खोले जा सकते हैं
  • अस्पताल सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे
  • शादियों पर कोई पाबंदी नहीं

किसानों का भारत बंद, जानिए किसे मिलेगी छूट और क्या रहेगा खुला



हरियाणा-पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद के समर्थन में आ गई हैं। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने कहा, आठ तारीख को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम तीन बजे तक रहेगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 11 बजे से लेकर तीन बजे के बीच रहेगा भारत बंद रहेगा। इसलिए दफ्तर जाने वाले 11 बजे से पहले घर से निकलें और चार बजे के बाद अपने दफ्तरों से घर जाएं


दिल्ली में ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किया भारत बंद का समर्थन

वहीं, दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। इस कारण शहर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।  हालांकि, कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का निर्णय लिया है। 


नोएडा में धारा 144 लागू

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में छह दिसंबर,2019 से दो जनवरी, 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

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