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जिलाधिकारी गाजियाबाद ने चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक।



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राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पंचायत निर्वाचन की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडेय ने चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को लेकर लोनी इंटर कॉलेज में की बैठक


निर्वाचन प्रक्रिया में अवैध शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनपद बागपत एवं जनपद गाजियाबाद के द्वारा कराई जाएगी संयुक्त पेट्रोलिंग -जिलाधिकारी गाजियाबाद


जनपद में राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पंचायत सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय द्वारा आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के साथ लोनी इंटर कॉलेज लोनी में बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत निर्वाचन में आ रही समस्याओं/शिकायतों को सुनते हुए उनका निस्तारण कराने के निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी गाजियाबाद ने चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक।

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उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस एवं प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार है।


इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ब्लॉक में लेखपाल, कोटेदार, ग्राम चौकीदार, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठके कर निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए। 


जिलाधिकारी के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी कार्य आयोग की मंशा के अनुरूप संपन्न कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि धारा-144 आदर्श आचार संहिता (MCC) की छायाप्रति प्रत्येक चौकीदार एवं कोटेदारों को वितरित कराई जाये जिसके माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 एवं (MCC) का व्यापक प्रचार - प्रसार कराया जा सके। 


उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्याशियों के साथ सम्बन्धित SDM/C0 द्वारा प्रत्येक थाना स्तर पर बैठक का आयोजन किया जाये जिससे प्रत्याशियों को (MCC) एवं धारा -144 के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये सचेत किया जाये कि इसके उल्लंघन पर प्रत्याशी का अभ्यर्थन/नामांकन निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। यदि प्रत्याशियों/समर्थकों द्वारा वोट मांगने हेतु अनुचित साधनों (यथा- शराब वितरण, पैसा वितरण, वस्त्र वितरण, सार्वजनिक भोज का आयोजन) का प्रयोग किया जायेगा तो सम्बंधित के विरुद्ध FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई कराई जाए।कोटेदार/चौकीदार स्वयं गांव की गुटबाजी से दूर रहेगें एवं राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेगें। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आया तो उनकी सेवा समाप्त कर उन्हें काली सूची (BLACK LISTED) में दर्ज करते हुये विधिक कार्यवाही की जाये।


उन्होंने निर्देशित किया कि कोटेदार/चौकीदार अपने गांव में सतर्क दृष्टि बनाये रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेगे कि यदि कोई अराजकता/धार्मिक/जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास करे तो उसकी सूचना तत्काल चौकी थाना/तहसील में दें। ऐसे उपद्रवी/अराजक तत्वों के विरुद्ध NSA/रासुका के तहत कठोर कार्यवाही कर जेल भेजा जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोटेदारों/चौकीदारों के माध्यम से कोविड-19 के दृष्टिगत व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। लोगों को कोविड टीकाकरण के लिये प्रोत्साहित किया जाए साथ ही प्रत्येक गांव में मुनादी/PUBLIC   ADDRESS SYSTEM के माध्यम से कोविड से बचाव के दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया जाए।

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