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जनपद में आम्रपाली विलेज सोसायटी नगर प्रशासन ने सील, धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही।


जनपद में आम्रपाली विलेज सोसायटी नगर प्रशासन ने सील, धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही।

24x7 गाजियाबाद न्यूज़

जनपद में इंदिरापुरम (Indirapruam) के न्यायखंड- II (NyayKhand-II) में स्थित आम्रपाली विलेज सोसायटी (Amrapali Village Society) को सोमवार सुबह कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया। सोसायटी के दोनों गेट बंद कर दिए गए। हालांकि आवश्यक सामानों की आपूर्ति की अनुमति है। अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार द्वारा सोसायटी के RWA अध्यक्ष दीपक कुमार (RWA President Deepak Kumar) को सौंपी गई नोटिस में निर्देशों के सख्त पालन का आदेश है अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोसायटी के लोग सहमे हुए हैं।


माह अप्रैल से अब तक हो चुकी 8 मौतें

सोसाइटी RWA अध्यक्ष के अनुसार, 11 ब्लॉक वाली आम्रपाली विलेज सोसायटी में गत 10 अप्रैल से अब तक कोविड-19 संक्रमण के कारण 8 मौतें हो चुकी हैं। 1002 फ्लैटों वाले इस सोसायटी में अभी करीब 300 संक्रमण के मामले हैं। हालांकि यहां के कुछ निवासी घर में ही आइसोलेशन में रह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वस्थ भी हुए हैं।

जनपद में आम्रपाली विलेज सोसायटी नगर प्रशासन ने सील, धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही।

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उल्लंघन करने वाले पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई 


नगर प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस में लिखा है,' आगामी 14 दिनों तक यदि कोई नया संक्रमण का मामला नहीं आता है तब सोसायटी को दोबारा खोला जाएगा।' अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, अब सोसायटी में बाहर से न तो कोई अंदर जाएगा और न ही कोई बाहर आ पाएगा, जो भी निवासी इसका उल्लंघन करेंगे उनपर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इमरजेंसी के हालात में इसपर कुछ नंबर दिए गए हैं जिससे संपर्क करने पर मदद उपलब्ध कराई जाएगी। नोटिस के अंत में लिखा है, 'किसी अपरिहार्य स्थिति में कंट्रोल रूम नंबर 2965757, 2965758,4186453 अथवा गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से 9219618712 से संपर्क कर सकते हैं।

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