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पूर्व चेयरमैन मनोज धामा समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज।


पूर्व चेयरमैन मनोज धामा समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज।

Ghaziabad News
देश की राजधानी दिल्ली से सटे लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा समेत तीन आरोपितों की जमानत अर्जी सोमवार को जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में खारिज कर दी। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में करीब डेढ़ साल फरार रहने के बाद चल संपत्ति की कुर्की के आदेश होते ही पिछले दिनों तीनों आरोपितों ने अदालत में सरेंडर किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शर्मा व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता परविंदर नागर ने बताया कि सोमवार को मनोज धामा, शोभित मलिक व दीपक धामा की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने का निर्णय लिया।

क्या था पूरा मामला।

लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने वर्ष 2019 में इंद्रजीत नामक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि इंद्रजीत को पूर्व चेयरमैन मनोज धामा का संरक्षण प्राप्त है। फरवरी 2019 में पीड़िता आरोपित की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी लेने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास गई थी।

यह जानकारी मिलने पर लोनी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा, शोभित मलिक, दीपक धामा, सत्येंद्र चौहान, विकास पंवार और राहुल धामा उसी दिन महिला के घर पहुंचे और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था। बात न मानने पर मनोज धामा ने सभी साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में अदालत के आदेश पर छह आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी जिसे बाद में अदालत ने निरस्त करते हुए आरोपितों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया था।
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