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लोनी पूर्व चेयरमैन मनोज धामा को नही मिली जमानत। चार अक्टूबर को होगी सुनवाई।


लोनी पूर्व चेयरमैन मनोज धामा को नही मिली जमानत। चार अक्टूबर को होगी सुनवाई।

Ghaziabad News
देश की राजधानी दिल्ली से सटे लोनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा को बृहस्पतिवार को जेल से अदालत में पेशी पर लाया गया। इसके साथ ही अदालत में मनोज धामा के अधिवक्ता की ओर से डाली गई जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी लेकिन बचाव पक्ष ने अदालत से जमानत अर्जी पर बहस के लिए समय मांग लिया। जिस कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इस मामल में सुनवाई के लिए चार अक्टूबर 2021 की तारीख मुकर्रर की है। इसके साथ ही मनोज धामा को वापस जेल भेज दिया गया है।

बता दे कि लोनी बार्डर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने वर्ष 2019 में इंद्रजीत नामक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज कराई थी। महिला का आरोप था कि इंद्रजीत को पूर्व चेयरमैन मनोज धामा का संरक्षण प्राप्त है। फरवरी 2019 में पीड़िता आरोपित की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी लेने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास गई थी। यह जानकारी मिलने पर लोनी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा, शोभित मलिक, दीपक धामा, सत्येंद्र चौहान, विकास पंवार और राहुल धामा उसी दिन महिला के घर पहुंचे और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया था। बात न मानने पर मनोज धामा ने सभी साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में अदालत के आदेश पर छह आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई थी। 
पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी जिसे बाद में अदालत ने निरस्त करते हुए आरोपितों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया था। डेढ़ साल से आरोपित फरार थे, अदालत से आरोपितों के खिलाफ चल संपत्ति की कुर्की का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आरोपितों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था।
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