नगर निगम हाउस टैक्स बिल।
नगर निगम हाउस टैक्स बिल एक अनिवार्य वार्षिक कर हैं। जो भूमि मालिक द्वारा शासित सरकार याद में स्थानीय नगर निगम का भुगतान किया जाता है। नगर निगम हाउस टैक्स बिल देश भर में संचालित नगर निकायों का अलग अलग होता है।
नगर निगम हाउस टैक्स बिल कई श्रेणियों में बटा हुआ है। इसमें की आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंग रेंटेड हाउस आदि शामिल है। हालांकि नगर निगम हाउस टैक्स बिल खाली प्लॉट पर नहीं लगाया जाता।
हमारे देश भारत में नगर निगम हाउस टैक्स बिल वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप में लगाया जाता है। उसकी राशि का निर्धारण क्षेत्रफल, ऊँचाई, आदि के ऊपर निर्भर करता है। नगर निगम हाउस टैक्स बिल के तौर पर नागरिकों द्वारा जमा की गई धनराशि का प्रयोग सार्वजनिक सेवाओं के काम के लिए लिया जाता है।
नगर निगम हाउस टैक्स बिल से अर्जित धनराशि के द्वारा नगर निगम क्षेत्रीय सड़क की मरम्मत, स्कूल की इमारत की मरम्मत, साफ सफाई, स्वच्छता के संसाधनों की उपलब्धता, पेयजल, शौचालय, आदि का निर्माण कराने में लगाता है।
नगर निगम हाउस टैक्स बिल का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है यदि आप उत्तर प्रदेश की 16 नगर निगम में हाउस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर दबाकर नगर निगम हाउस टैक्स बिल का भुगतान कर सकते हैं